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यात्री टिकट बुकिंग

यात्रा टिकट बुकिंग

1.प्लेटफार्म टिकट

नियमानुसार केवल यात्री ही स्टेशन प्लेटफार्म पर प्रवेश कर सकते है लेकिन स्टेशन मास्टरों के विवेक पर, सीमित संख्या में स्टेशन पर ऐसे व्यक्ति भी प्रवेश कर सकते है जो यात्री नहीं है. सम्बंधित रेल प्रशासनों द्वारा अधिसूचित कतिपय स्टेशनों पर 5 रुपये प्रति व्यक्ति भुगतान करने पर प्लेटफार्म टिकट जारी किया जाता है परन्तु इन टिकटों का जारी करना प्लेटफार्म पर उपलब्ध स्थान के अनुसार सीमित किया जाता है. इस टिकट की वैधता जारी होने के समय से दो घंटे तक रहती है और यह टिकट पर इंगित होता है. प्लेटफार्म छोड़ते वक़्त टिकटधारक को यह टिकट ड्यूटी पर तैनात टिकट संग्राहक को देना चाहिए. प्लेटफार्म टिकट पर धन वापसी की अनुमती नहीं है.

 

2.अनारक्षित टिकट

यात्री, अनारक्षित टिकट स्टेशन पर मौजूद अनारक्षित खिडकियों से या फिर जन साधारण टिकट बुकिंग सेवक (जे. टी. बी. एस.) से खरीद सकते है. अनारक्षित खिडकियाँ चौबीसों घंटे खुली रहती हैं. जे. टी. बी. एस की सूची के लिए यहाँ क्लिक करें.

 

3.आरक्षित टिकट:

यात्री अपना अग्रिम / तत्काल आरक्षण टिकट, यात्री आरक्षण केंद्र अथवा रेलवे द्वारा अधिकृत रेल यातायात सेवा एजेंट (आर.टी.एस.ए) से प्राप्त कर सकते है.

 

इन्टरनेट पर ई – टिकट अथवा आई – टिकट भी प्राप्त कर सकते है. (इन्टरनेट लिंक के लिए यहाँ क्लिक करें.)

 

भारतीय रेलवे कैटरिंग एवं टूरिस्म कार्पोरेशन (आई आर सी टी सी) की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात मोबाइल द्वारा भी अग्रिम आरक्षित टिकट प्राप्त किया जा सकता है. (लिंक के लिए यहाँ क्लिक करें.)

 

पश्चिम मध्य रेलवे पर यात्री आरक्षण केंद्र 08:00 से 20:00 बजे तक खुले रहते है.(पश्चिम मध्य रेलवे पर स्थित यात्री आरक्षण केन्द्रों की सूची के लिए यहाँ क्लिक करें.)

 

4.त्वरित आरक्षण टिकट:

पश्चिम मध्य रेल पर त्वरित आरक्षण खिड़कियों की सुविधा भी उपलब्ध है जहाँ पर आरक्षण सूची बनने के पश्चात उपलब्ध रिक्त बर्थों/सीटों का आरक्षण कियाजाता है.

 

5.तत्काल टिकट:

कम समय सीमा में लोगों को आरक्षित टिकट प्रदान करने हेतु रेलवे द्वारा तत्काल आरक्षण की सुविधा प्रदान की गयी है. इस टिकट के लिए निर्दिष्ट अतिरिक्त (तत्काल) प्रभार का भुगतान करना पड़ता है. यह टिकट गाड़ी के प्रारंभिक स्टेशन से चलने के एक दिन पूर्वसुबह 10:00 बजे से आरक्षण केंद्र अथवा इन्टरनेट द्वारा बुक किया जा सकता है. इसके लिए यात्रा करने वाले व्यक्ति को अपना स्वप्रमाणित सत्यापित फोटो पहचान पत्र की प्रति आरक्षण मांग पत्र के साथ आरक्षण खिड़की पर देना आवश्यक है.

 

यात्रा के दौरान मूल पहचान पत्र जिसकी सत्यापित प्रति आरक्षण करते वक़्त जमा कि गयी है वह रखना आवश्यक है अन्यथा यात्री को बिना टिकट यात्री माना जाएगा.

 




Source : पश्चिम मध्य रेल CMS Team Last Reviewed : 15-03-2019  


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