सामान
ऐसी वस्तुएं, जिनकी यात्रा के दौरान या यात्रा की समाप्ति के तुरंत बाद आवश्यकता हो और जिसे या तो यात्री अपने साथ कोच मे परिवहन करे अथवा परिवहन हेतु रेल प्रशासन को सौपे उसे सामानकहते हैं.
आपअपना सामानकहां बुक करा सकते हैं:- सामान, यात्रा आरम्भ स्टेशन के पार्सल / सामान कार्यालय मे चौबीसों घंटे बुक किया जा सकता है.
ब्रेक वान में सामान बुक करने के लिए प्रक्रिया निम्नानुसार है:
कैसे बुक करें :-
क. अपना सामानठीक सेपैक करें.
ख. पैकेज पर अपना नाम, पता तथा प्रारंभ एवं गंतव्य स्टेशन के नाम लिखें.
ग. अपना सामान बुकिंग हेतु स्टेशन के पार्सल / सामान कार्यालय मे लायें
घ. पार्सल / सामान कार्यालय मे अग्रेषण पत्र भर कर जमा करें.
च. शुल्क का भुगतान कर रेल कर्मी से धन रसीद प्राप्त करें.
सुपुर्दगी लेने हेतु क्या करें:-
क. गंतव्य स्टेशन के पार्सल / सामान कार्यालय मे रसीद प्रस्तुत करें.
ख. यदि कोई अतिरिक्त शुल्क हो तो जमा करें.
ग. अपने सामान की जाँच करें.
घ. अपना सामान प्राप्त करें..
प्रारंभिक स्टेशन पर सभीसामान, उन सामानों को छोड़कर जिन्हें नियमों के तहत तौलने से मुक्त रखा गया है,को तौला जाना चाहिए. सामान को किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन के लिए टिकट के सीधे मार्ग से बुक किया जा सकता है. पूरी यात्रा के दौरान यात्रा के किसी भी हिस्से मे निशुल्क छूट से ज्यादा वज़न का सामान नहीं होना चाहिए तथा निशुल्क छूट का लाभ पूरी यात्रा के दौरान सिर्फ एक बार ही दिया जायेगा. यदि यात्री के अनुरोध पर यात्रा टिकट के मार्ग के अलावा किसी और उपलब्ध मार्ग से सामान बुक किया जाये तो निशुल्क छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा.
सामान के रूप मे अस्वीकृत वस्तुए
IRCA Coaching Tariff No. 26, P-I, V-I, Rule No. 505
1.बदबूदार वस्तुए जैसे गीली खाल, चमड़े आदि | अपवाद- मालिक जोखिम दर पर जंगली जानवरों की गीली खाल हवा बंद पेटी मे पैक होने पर बुक की जा सकती है |
2.खतरनाक विस्फोटक एवं ज्वलनशील वस्तुए तथा खाली गैस सिलेंडर | अपवाद- सेफ्टी सिनेमा फिल्म, सेफ्टी कारतूस, बीमार यात्री के साथ छोटा ओक्सीजन सिलेंडर | खाली गैस सिलेंडर का ब्रेकवान में वहन किया जायगा परन्तु यात्री के साथ कक्ष मे ले जाने की अनुमति नहीं है |
3.तेलीय वस्तुएं जैसे तेल, घी तथा रंग आदि | अपवाद- 20 किग्रा तक घी टीन मे पैक होने पर यात्री के साथ कक्ष मे ले जाने की अनुमति है |
4.सूखा घास, सूखे पत्ते, रद्दी कागज़ |
5.तेजाब और अन्य क्षयकारी पदार्थ जिनका उल्लेख IRCA लाल दर सूची में है |
6.मरी हुई मुर्गियां एवं अन्य शिकार |
7.व्यापारिक माल/ सामान |
सामान जिसे यात्री अपने साथ कोच मे ले जा सकता है.:-
यात्री कक्ष मे सामान के वज़न की अधिकतम अनुमत सीमा तक सामान ले जाने की अनुमति है. उस से अधिक होने पर ब्रेकवान मे बुक किया जायेगा.
श्रेणी | बिना शुल्क के अधिकतम वज़न कक्ष मे ले जाना | अधिकतम अनुमत वज़न कक्ष मे ले जाना(निशुल्क छूट के साथ) |
वाता. प्र. | 70 kg | 150 kg |
वाता द्वितीय | 50 kg | 100 kg |
प्रथम | 50 kg | 100 kg |
वाता. तृतीय | 40 kg | 40 kg |
शयनयान | 40 kg | 80 kg |
वाता. कुर्सी | 40 kg | 40 kg |
सामान्य | 35 kg | 70 kg |
संयुक्त यात्रा टिकट मे निशुल्क वज़न की छूट उच्च श्रेणी की यात्रा टिकट के अनुसार देय होगा.
सामान के वज़न की अधिकतम अनुमत सीमा से ज्यादा वज़न होने पर सामान को ब्रेकवान मे बुक किया जायेगा.
सामान्य रूप सेनिशुल्क छूट दिए जाने वाले सामान के अतिरिक्त यात्रा के दौरानयात्रियोंद्वाराइस्तेमाल किये जाने वाले कुछ सामान को बिना तौले साथ मे ले जाने की छूट दी गयी है जो निम्नानुसार है :-
एसी फर्स्ट क्लास और प्रथम श्रेणी के यात्रियों के मामले में,छोटेआइस बाक्स,छोटे हाथ बैग या अटैची केस,टिफिन,चलने की छड़ें और छाते साथ ले जाने की अनुमति दी जाती है औरइन्हे भारित नहीं किया जाएगा.
दूसरी श्रेणी के यात्रियोंके मामले में,चलने की छड़ें,छाते और यात्रा मेआवश्यक भोजनसाथ ले जाने की अनुमति दी जाती है औरइन्हे भारित नहीं किया जाएगा.
साधारण ट्रेन से ड्यूटी पर यात्रा करते हुए सैनिकों के मामले में अपने हथियार और उपकरणभी वारंट परसाथ ले जाने की अनुमति दी जाती है औरइन्हे भारित नहीं किया जाएगा.
सामान पर पता लिखना :-प्रत्येक पैकेजमे सावधानी से और स्पष्टता से अंग्रेजी / हिंदीमें पता लिखा जाना चाहिए. गंतव्य स्टेशन का नाम सदा ही पूर्णरूप में लिखा जाना चाहिए.जिन पैकेज पर इस तरह से पता ना लिखा गया हो वे पैकेज ब्रेक वैन में बुकिंग और ढुलाई के लिए स्वीकार नहीं किया जाएंगे.
अग्रेषण कर्ता को एक या दो पर्चियां प्रत्येक पैकेज मे अपना पूरा नाम व पता लिख कर डाल देनी चाहिए ताकि पैकेज के गुमने की दशा मे पैकेज की पुनः प्राप्ति आसान हो सके.
सामान की पैकिंग :-सामान को बुकिंग के लिए प्रस्तुत करते समय सूटकेस,बैग,चमड़ा,टिन या इस्पातबक्से, टोपी बक्से इत्यादी को सुरक्षित रूप से बंद कर दिया जाये तथा उन्हें उठाने के लिए हैंडल होना चाहिए. नाविकों'सैनिकों'या प्रवासियों' के बैग या बंडलों को मजबूती से व ठीक सेबांधा जाना चाहिए.
ब्रेकवान मे बुक किये गए प्रेषण की सुपुर्दगी :- जो सामान ब्रेकवान मे बुक किया गया था उसकी सुपुर्दगी उसी व्यक्ति को की जाएगी जिसके नाम से सामान की बुकिंग हुई है. परेषिती के अलावा किसी अन्य व्यक्तिको सुपुर्दगीदेनी हो तो सामान टिकट पर नामित व्यक्ति को ही दियाजायेगा. मूल रसीद के खो जाने पर यदि स्टेशन मास्टर आवेदक के स्वामित्व के संतुष्ट हो जाता है, तो सामान,आवेदन पर दिया जा सकता है. यदि स्टेशन मास्टर को किसी प्रकार का शक हो तो परेषिती को टिकट वाला क्षतिपूर्ति नोट भर कर देना होगा. डिलीवरी लेते समय यात्री को यात्रा टिकटजमा करना होगा.
सामान की निःशुल्क सुपुर्दगी हेतु अधिकतम समय सीमा:- सामान की सुपुर्दगी गंतव्य स्टेशन पर निश्चित समय सीमा के अन्दर ले लेनी चाहिए और अगर निश्चित समय सीमा के अन्दर सुपुर्दगी नहीं ली जाती तब सामान को क्लोक रूम मे भेज दिया जायेगा तथा नियमानुसार प्रभार लिए जायेंगे.