माल यातायात
माल गाड़ियों सेढुलाई के लिए रेलवे को सौंपेंगए प्रेषण को माल कहा जाता है.
थोकव्यापारियों,निर्माताओं,उत्पादकों,आपूर्तिकर्ताओं,वितरकों,कंपनियों आदि माल की भारीमात्रा में ढुलाई के लिए भारतीय रेलवे की माल ढुलाई सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं.
आम तौर पर माल गाड़ियां विभिन्न प्रकार के वैगनों के मानक आकार के अनुसार ब्लॉक रेकों (फुल रेक) में चलती है.
जब पूर्णरेकलोड किया जाता हैतब ट्रेन लोड दर से भाड़ा लिया जाता है एवं जब भरी हुईवैगनोंकी संख्यारेककेमानकआकार से कमहै, तो वैगनलोडदर से भाड़ा लिया जाता है. वैगन लोड दर ट्रेन लोड दर से अधिक होती है.
औसतन 65टनमाल एक वैगन मे लोड किया जाता है एवं औसतन एक मानकआकाररेक मे बोरा बंद माल बंद वैगनों मे लगभग 2600टन तथा खुला माल खुली वैगनों मे लगभग 3800टनमाल लोड किया जाता है.
हालांकि,माल कीछोटी मात्राका भीपरिवहन, भारतीयरेलवेद्वारा तैयार किये गयेविभिन्नपरिवहनउत्पादों के अंतर्गत डायनामिक प्राइसिंग पॉलिसी के आधार पर मिनी रेक,मल्टी प्वाइंटरेक,टू प्वाइंटरेक,ट्रेन लोडदरों परकिया जा सकता है.
अधिमान्य यातायात आदेश GO No. 861stअप्रैल 2013 से लागू किया गया है.
माल की बुकिंग:-
माल को वस्तु विशेष के लिए अधिसूचित माल टर्मिनलों से तथा माल टर्मिनलों के लिए बुक किया जा सकता है.
वस्तुविशेष कीबुकिंगके लिएखोले गए निकटतम फ्रेट टर्मिनलों को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें.
·अनुमानित भाड़ा (मूल भाड़ा) देखने के लिए:-
·बुकिंग टर्मिनल और गंतव्य टर्मिनल के बीच प्रभार्य दूरी पता लगाने के लिए यहां क्लिक करें.
·वस्तु के वर्ग जानने के लिए यहां क्लिक करें.
·वस्तु की क्लास के लिए प्रति टन भाड़ा दर जानकारी प्राप्त करें: यहाँ क्लिक करें
·मूल भाड़ा की गणना करने के लिए माल ढुलाई की दर का माल केटन भार से गुणा करे.
·वैगन / रेकोंकी मांग के लिए माल ढुलाई टर्मिनल के मुख्य माल पर्यवेक्षक के पास वैगन मांगपत्र भर कर दिया जाये.
·अग्रेषण नोट व वैगन मांगपत्र को विधिवत भर कर वैगन पंजीकरणशुल्क के साथ जमा करें.
·यदि आवश्यक हो, रेलवे परिसर में सामान की स्टेकिंग के लिए अनुमति प्राप्त करें.
·वैगन /रेक स्टॉक की आपूर्ति प्राथमिकता अनुसूची के अनुसार उपलब्धता होने पर की जाएगी.
·वैगन विशेष की अनुमत वहन क्षमता के अनुसार माल का लदान किया जाना चाहिए. विभिन्न प्रकारके वैगनों की अनुमत वहन क्षमताजानने के लिए यहां क्लिक करें.
·क्षति / गिरावट आदि से बचने के लिए माल की उपयुक्त पैकिंग हालत सुनिश्चित किया जाना चाहिए.
·किसी भी परिस्थिति में माल का अतिरिक्त / अधिक लदान नहीं किया जाना चाहिए. अधिक लदान पाए जाने पर नियमानुसार दंडात्मक प्रभार लिया जायेगा.
·वैगन /रेक का लदान उन वैगनों के अनुसार तय अनुमेय सीमा के अन्दर ही हो जानी चाहिए.
·निर्धारित समय सीमा के अन्दर लदान करने के लिए मजदूरों, मशीनों और ट्रकों आदि की उपयुक्त व्यवस्था पहले से ही अच्छी तरह से किया जाना चाहिए, कि मालकी लदान की जिम्मेदारी माल भेजनेवाले की होती है.
·यदि लदान के लिए अनुमेय खाली समय से ज्यादा समय लगता है तो व्यापारी को विलम्ब शुल्क प्रति वैगन प्रति घंटे के अनुसार लिया जायेगा.
·वैगन /रैक की लोडिंग के बाद माल भाड़ाप्रभारों का भुगतान करें और मुख्य माल पर्यवेक्षक से रेलवे रसीद प्राप्त करें
·माल भाड़ा केवल,कैश (रुपए 10,000 तक) और डीडी के माध्यम से ही भुगतान किया जा सकता है. भाड़ा के भुगतान के लिए चेक स्वीकार्य नहीं हैं.
·नियमित ग्राहक भाड़ा शुल्क के भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं.
·एक बारबुक किया गये माल के परिवहन की स्थिति वेब साइट या एसएमएस के माध्यम से पता की जा सकती है.
माल का उतरान एवं सुपुर्दगी
·निर्धारित समय सीमा के अन्दर उतरान करने के लिए मजदूरों, मशीनों और ट्रकों आदि की उपयुक्त व्यवस्था पहले से ही अच्छी तरह सेकी जाना चाहिए, क्योकि माल के उतरान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्राप्तकर्ता / भेजनेवाले की होती है.
·माल का उतरान वैगन /रेक से उन वैगनों के अनुसार तय अनुमेय सीमा के अन्दर ही हो जाना चाहिए.
·यदि उतरान के लिए अनुमेय खाली समय से ज्यादा समय लगता है तो व्यापारी से विलम्ब शुल्क प्रति वैगन प्रति घंटे के अनुसार लिया जायेगा.
·मुख्य माल पर्यवेक्षक की पास रेलवे रसीद जमा की जाना चाहिए.
·यदि कोई प्रभार बाकी हो तो उनके भुगतान करने के बाद माल की सुपुर्दगी ले और रेलवे परिसर से माल हटाने का कार्य करें.
·निर्धारित खाली समय के भीतर रेलवे परिसर से माल हटा लें. निर्धारित खाली समय मे माल को ना हटाने पर स्थान शुल्क देना होगा जो प्रति घंटे प्रति वैगन प्रभारित किया जायेगा.
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