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पार्सल


पार्सल

 यात्रीगाड़ी या पार्सल रेलगाड़ी से ढुलाई के लिए रेल प्रशासन को सौंपा माल "पार्सल" कहलाता है.

आप अपने पार्सल कहाँ बुक करा सकते हैं:-

पार्सल केवल उन स्टेशनों के लिए एवं उन स्टेशनों से ही बुक किया जा सकता है जो स्टेशन पार्सल यातायात के लिए खुले हैं. इस रेलवे के सभी प्रमुख स्टेशनों पर पार्सल यातायात की सुविधा उपलब्ध है.आप 9:00 बजे से 17:00 बजे तक स्टेशन के पार्सल कार्यालय में अपने पार्सल बुक करा सकते हैं.

 कैसे बुक करें:-

 क. अपना सामानठीक सेपैक करें.

 ख. पैकेज पर अपना नाम, पता तथा प्रारंभ एवं गंतव्यस्टेशन के नाम लिखें.

 ग. अपना सामान बुकिंग हेतु स्टेशन के पार्सल / सामान कार्यालय मे लायें

 घ. पार्सल / सामान कार्यालय मे अग्रेषण पत्र भर कर जमा करें.

 च. शुल्क का भुगतान कर रेल कर्मी से धन रसीद प्राप्त  करें.

सुपुर्दगी कैसे लें.:-

क. पार्सल कार्यालय मे पार्सल वे बिल प्रस्तुत करें.

. यदि कोई अतिरिक्त शुल्क हो तो जमा करें.

. अपने सामान की जाँच करें.

. अपना सामान प्राप्त करें..

पार्सल से सम्बंधित कुछ नियम :-

  • सभी पार्सल ठीक ढंग से सुरक्षित बॉक्स मे, मज़बूत टोकरी मे या मज़बूत कपड़ो आदि मे पैक किया जाना चाहिए ताकि रेलों पर परिवहन यानांतरण तथा सम्हालने मे कठिनाई ना हो. 

  • पार्सल जो भेजे जाने के लिए तैयार है, उन पर भेजने वाले का नाम, पाने वाले का नाम एवं पूर्ण पता, प्रारंभिक स्टेशन का नाम, गंतव्य स्टेशन का नाम तथा रेलवे का नाम स्पष्ट रूप से अंग्रेजी एवं हिंदी मे पढने योग्य लिखावट मे प्रत्येक पैकेज पर लिखा होना चाहिए ताकि सुपुर्दगी ना होने पर स्टेशन मास्टर द्वारा संपर्क किया जा सके.

  • जिन स्टेशनों मे एक से ज्यादा पार्सल कार्यालय या सुपुर्दगी कार्यालय हो उन स्टेशनों को बुक किया गए पैकेजों पर स्पष्ट रूप से मार्का होना चाहिए ताकि सुपुर्दगी मे कोई कठिनाई ना हो.

  • सभी पार्सल भार के आधार या माप के आधार जो भी अधिक हो पर प्रभारित किये जाते है

  • सभी पैकेजों को भेजने वाले व्यक्ति या उसके अधिकृत एजेंट की उपस्थिति मे ही तौल मशीन पर तौला जायेगा.

  • रेल रसीद पर अंकित पैकेजों की संख्या औए वजन प्रथम द्रष्टया सर्वमान्य होता है.

  • जब तक भेजने वाला किसी पैकेज पर घोषित मूल्य पर प्रतिशत प्रभार जमा नहीं करता है तब तक रेलवे द्वारा उस पैकेज की क्षति, खो जाने पर या सुपुर्दगी नहीं होने पर क्षतिपूर्ति के तौर पर निम्न तरीके से दावे का निराकरण किया जायेगा.

           रूपये 100 प्रति किलोग्राम जो पैकेज सामान मे बुक किया गया हो.

           रूपये 50 प्रति किलोग्राम जो पैकेज पार्सल मे बुक किया गया हो.

  • पार्सलों की गलत घोषणा एक क़ानूनी जुर्म है. पार्सल की गलत घोषणा करने पर घोषणा करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट द्वारा सजा देने का प्रावधान है. इसके अलावा सामान्य पार्सल दर के तहत प्रति पैकेज प्रति क्विंटल एवं उसके भाग पर रूपये 500 तक जुर्माने का प्रावधान है.

     




Source : पश्चिम मध्य रेल CMS Team Last Reviewed : 05-04-2017  


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