पश्चिम मध्य रेलवे के सुरक्षा विभाग का नेतृत्व रेलवे सुरक्षा बल के महानिरीक्षक मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा किया जाता है। रेलवे सुरक्षा बल की भूमिका और कर्तव्य आरपीएफ अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित है। - रेलवे प्रॉपर्टी, यात्री सेवा, और यात्रियों की सुरक्षा करना।
- रेलवे संपत्ति और यात्री सेवाओं में किसी भी रुकावट को दूर करने में सहायता प्रदान करना ।
- रेलवे संपत्तिए और यात्रियों की बेहतरर सुरक्षा के लिए कार्य करना ।
आरपीएफ यात्रियों की सुविधा से संबंधित कर्तव्यों का पालन करता है यात्रियों को सुरक्षा, अनधिकृत फेरीवाला, भिखारियों, अर्चिनों और अतिक्रमण आदि से सुरक्षा करता है। इसके अतिरिक्तए आरपीएफ केंद्रीय पुलिस संगठन के रूप में भी अपने कर्तव्यो का पालन करता है । आरपीएफ का मुख्य उद्देश्य रेलवे संपत्ति की रक्षा करना और अपराधियों के खिलाफ निरंतर संघर्ष करना है। सभी असामाजिक तत्वों को गाड़ियों और रेलवे परिसर से हटाकर यात्रियों को सुरक्षा और सहायता प्रदान करना । भारतीय रेलवे की दक्षता और छवि को बेहतर बनाने में रेलवे के सभी विभागो को सहयोग प्रदान करना । सरकारी रेलवे पुलिस, स्थानीय पुलिस ,और रेल प्रशासन के बीच एक पुल के रूप में कार्य करें। साथ ही सभी आधुनिक तकनीक और प्रबंधन तकनीकों को सदैव अपनाना । |