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तत्काल आरक्षण नियम

तत्काल आरक्षण

रेल बजट 2013-14 में की गई घोषणा के अनुसार तत्काल प्रभारों को नीचे दिए गए अनुसार संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है.

तत्काल प्रभारों को द्वितीय श्रेणी के लिए किराए के प्रतिशत के अनुसार मूल किराए का 10 प्रतिशत की दर पर और अन्य सभी श्रेणियों के लिए मूल किराए के 30 प्रतिशत पर नियत कर दिया गया है, जो नीचे सारणी में दिए अनुसार न्यूनतम और अधिकतम की शर्त के अध्यधीन होंगे:

 

यात्रा की श्रेणी

न्यूनतम तत्काल प्रभार (रूपयों में)

अधिकतम तत्काल प्रभार

द्वितीय (सिटिंग)

10.00

15.00

शयनयान

90.00

175.00

वातानुकूल कुर्सी यान

100.00

200.00

वातानुकूल 3 टीयर

250.00

350.00

वातानुकूल 2 टीयर

300.00

400.00

एक्ज़िक्युटिव

300.00

400.00

 

उपर्युक्त प्रभारों को पीक अवधि और नॉन-पीक अवधियों में समान रूप से लिया जाएगा.


तत्काल टिकटों को गाड़ी पर लागू दूरी प्रतिबंध की शर्त के अधीन ऐंड-टू-ऐंड के बजाए, यात्रा की वास्तविक दूरी के लिए जारी किया जाएगा. उसी तत्काल शायिका/सीट को चार्ट तैयार होने तक मल्टीपल लेग्स में बुक किया जा सकता है.चार्ट तैयार होने के समय, अप्रयुक्त भाग को सामान्य आरएसी/प्रतीक्षा सूची यात्रियों को जारी किया जा सकता है.


शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों की एक्ज़िक्युटिव श्रेणी में भी उपलब्ध स्थान का 10 प्रतिशत, अर्थात् 5 सीटें प्रति सवारी डिब्बा निर्धारित करके, तत्काल सुविधा प्रारंभ की जाएगी.


तत्काल बुकिंग दिनाँक 10.07.2012 से, यात्रा की वास्तविक तारीख से एक दिन अग्रिम में सुबह 10.00 बजे खुलती है जिसमें यात्रा की तारीख शामिल नहीं है (2012 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 43) उदाहरणार्थ 6 तारीख को चलने वाली गाड़ी के लिए तत्काल बुकिंग 5 तारीख को सुबह 10.00 बजे शुरू होगी.


कोई डुप्लीकेट तत्काल टिकट जारी नहीं की जाएगी.डुप्लीकेट तत्काल टिकटें केवल आपवादिक मामलों में ही तत्काल प्रभारों सहित संपूर्ण किराए के भुगतान पर जारी की जाएंगी.


तत्काल टिकटें नीचे दिखाए गए पहचान के 10 निर्धारित प्रमाणों (दिनाँक 01.11.2012 के पत्र सं. 2011/टीजी1/20/पी/आईडी के द्वारा जारी 2012 के वाणिज्य परिपत्र सं. 68 में यथाउल्लिखित) में से किसी एक के प्रस्तुत किए जाने पर ही नीचे वर्णित कार्यविधि के अनुसार जारी किए जाएंगी:-


1.        भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया वोटर फोटो पहचानपत्र.

2.        पासपोर्ट.

3.        आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड.

4.        आरटीओ द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस.

5.        केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान पत्रजिसमें क्रम संख्या हो.

6.       मान्यता प्राप्त स्कूल/कॉलेज द्वारा अपने विद्यार्थियों को जारी किया गया फोटो सहित छात्र

          पहचान  पत्र.

7.        फोटोग्राफ सहित राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक.

8.        बैंकों द्वारा जारी किए गए लेमीनेटिड फोटोग्राफ वाले क्रेडिटकार्ड.

9.        यूनीक पहचान पत्र आधार”.

10.    राज्य/केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, जिलाप्रशासन, नगरपालिका निकायों और पंचायत प्रशासन द्वारा जारी क्रम संख्यावाले फोटो पहचान-पत्र.

()इस प्रयोजन से, किसी यात्री के पहचान के सबूत की एक स्व-अनुप्रमाणित सत्यापित प्रति को माँग पर्ची के साथ संलग्न किया जाए.

()पहचान के सबूत का ब्यौरा सिस्टम द्वारा कैप्चर कर लिया जाएगा और इसे आरक्षित टिकट और उसके साथ-साथ आरक्षण चार्ट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा.

()तत्काल टिकट बुक करने के लिए यात्री का बुकिंग कांउटर पर जाना अनिवार्य नहीं होगा, बहरहाल, सबूत को उपर्युक्त वर्णित प्रकार से भेजा जाना चाहिए.

()यात्रा के दौरान, जिस यात्री का पहचान संख्या टिकट पर दर्शाया गया है, उसे टिकट पर दर्शाया गया अपना मूल पहचान का सबूत प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर उस टिकट पर बुक किए गए सभी यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करते माना जाएगा और उनसे तदनुसार किराया वसूला जाएगा.यात्रा के दौरान मूल पहचान का सबूत साथ रखने का संकेत टिकट पर भी आएगा, जैसा कि टिकट पर प्रदर्शित किया गया है.

(.)यदि वह यात्री, जिसका पहचान पत्र संख्या टिकट पर प्रदर्शित है, यात्रा नहीं कर रहा है, तो अन्य सभी यात्री, जो उस टिकट द्वारा बुक किए गए हैं, यदि गाड़ी में यात्रा करते पाए जाते हैं तो उन्हें बिना टिकट यात्रा करते माना जाएगा और उनसे तदनुसार किराया वसूला जाएगा.


एजेंटों/आरटीएस को प्रात: 08.00 बजे से 10.00 बजे तक कांउटरों पर तत्काल टिकटें बुक करने के लिए मनाही होगी.इस प्रतिबंध को कांउटरों के निरन्तर निरीक्षण द्वारा लागू किया जाएगा.वेब सेवा एजेंट और वेब एजेंटों, दोनों सहित, एजेंटों को इंटरनेट पर भी प्रात: 08.00 बजे से 10.00 बजे तक तत्काल टिकटें बुक करने की मनाही होगी.


तत्काल टिकटों के लिए इंटरनेट बुकिंग के लिए भी यात्री पहचान सबूत, जिसे यात्रा के लिए प्रयोग किया जाना है, की किस्म और संख्या प्रविष्ट करेगा.ये ब्यौरे ईआरएस पर प्रिंट किए जाएंगे/एमआरएम एनआरएम सहित आरक्षण चार्ट पर भी दर्शाए जाएंगे.


तत्काल टिकटों के लिए प्रति पीएनआर पर अधिकतम केवल चार यात्रियों की बुकिंग की जा सकेगी.


आईआरसीटीसी के वेब सेवा एजेंट को इंटरनेट पर प्रतिदिन प्रति गाड़ी के लिए एक तत्काल टिकट बुक करने की अनुमति होगी.

तत्काल योजना के अंतर्गत की गई बुकिंग पर नाम परिवर्तन की सुविधा अनुमत नहीं है.


धन-वापसी मंजूर करने और प्रतीक्षा सूची के लिए टीडीआर जारी करने के प्रयोजन से समय सीमा वही होगी, जो सामान्य टिकटों के लिए धन-वापसी पर लागू है.

धन-वापसी दिनाँक 30.06.2006 के पत्र सं. 2006/टीजीII/20/पी/तत्काल द्वारा जारी 2006 के वाणिज्य परिपत्र सं. 53 में दिए गए अनुदेशों के पैरा 2 में निर्दिष्ट परिस्थितियों के मामले को छोड़कर, कन्फर्म तत्काल टिकट/डुप्लीकेट तत्काल टिकट के रद्द करने पर कोई धन-वापसी मंजूर नहीं की जाएगी.बहरहाल, निम्नलिखित परिस्थितियों में, तत्काल योजना के अंतर्गत बुक की गई टिकटों पर किराए और तत्काल प्रभारों के पूरे धन की वापसी की जाएगी :-


Øगाड़ी में यदि यात्री के यात्रा प्रारंभिक स्टेशन पर, न कि बोर्डिंग स्टेशन, यदि यात्री का यात्रा आरंभ करने का स्थान और बोर्डिंग स्थान अलग-अलग हैं, 3 घंटे से अधिक का विलंब है.


Øयदि गाड़ी को परिवर्तित मार्ग से जाना है और यात्री, यात्रा नहीं करना चाहता.


Øयदि गाड़ी को परिवर्तित मार्ग से जाना है और बोर्डिंग स्टेशन या गंतव्य या दोनों ही स्टेशन, परिवर्तित मार्ग में नहीं हैं.


Øवह सवारी डिब्बा, जिसमें तत्काल आरक्षण निर्धारित है, न लगने के मामले में और यात्री को उसी श्रेणी में स्थान उपलब्ध नहीं कराया गया है.


Øयदि पार्टी को निम्नतर श्रेणी में स्थान दिया गया है और वह यात्रा नहीं करना चाहता.यदि पार्टी निम्न श्रेणी में यात्रा करती है तो ऐसे मामले में यात्री को किराए का अंतर और तत्काल प्रभारों का अंतर, यदि कोई हो तो, का रिफन्ड दिया जाएगा.




Source : पश्चिम मध्य रेल CMS Team Last Reviewed : 20-12-2013  


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