कन्फर्म आरक्षण वाले यात्री के नाम में परिवर्तन
1. अपवादस्वरूप मामले को छोड़कर, शायिका या सीट का इस्तेमाल वहीव्यक्ति कर सकता है, जिसके नाम से वह शायिका या सीट आरक्षित है और यह किसीअन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जा सकती
2. रेल प्रशासन किसी यात्री, जिसके नाम से शायिका या सीट आरक्षित है, के नाम में निम्नलिखित परिस्थितियों में परिवर्तन करने की अनुमति प्रदानकरने के लिए महत्वपूर्ण स्टेशनों के मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षकों कोप्राधिकृत किया है
यदि यात्री सरकारी सेवा में हो और उपयुक्तप्राधिकार के साथ किसी सरकारी ड्यूटी पर यात्रा कर रहा हो तथा इसके लिए वहगाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय से 24 घंटे पहले लिखित रूप से अनुरोध करताहै.
यदि यात्री गाड़ी के प्रस्थान के लिएनिर्धारित समय से 24 घंटे पहले लिखित रूप में अनुरोध करता है कि उसके नामसे आरक्षित शायिका या सीट उसके परिवार के किसी सदस्य अर्थात् माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति और पत्नी के नाम कर दिया जाए.
यदि यात्री किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिकसंस्थान का छात्र हो और उस संस्थान का प्रमुख गाड़ी के प्रस्थान के लिएनिर्धारित समय से 48 घंटे पहले लिखित रूप में अनुरोध करता है कि किसी छात्रके नाम से आरक्षित शायिका या सीट उसी संस्थान के किसी अन्य छात्र के नामसे आरक्षित कर दी जाए.
यदि यात्री किसी बारात पार्टी का सदस्य होऔर उस पार्टी का प्रमुख गाड़ी के प्रस्थान के लिए निर्धारित समय से 48 घंटेपहले लिखित रूप में अनुरोध करता है कि बारात पार्टी के किसी सदस्य के नामका आरक्षण उसी बारात पार्टी के किसी अन्य सदस्य के नाम कर दिया जाए
यदि यात्री राष्ट्रीय कैडेट कोर का सदस्य होऔर उस समूह का प्रमुख गाड़ी के प्रस्थान के लिए निर्धारित समय से 24 घंटेपहले लिखित रूप में अनुरोध करता है कि किसी कैडेट के नाम का आरक्षण किसीअन्य कैडेट के नाम कर दिया जाए.
ऐसे अनुरोध केवल एक बार स्वीकार किए जाएंगे.मद संख्या (ग), (घ) एवं (ड़.) के संबंध में यात्रियों की कुल संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक यात्रियों के लिए परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी.