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सामान्य आरक्षण नियम

                   आरक्षण नियम

सामान्य शर्तें :-


दर सूची के अंतर्गत जारी नियम एवं शर्तों के अनुसार रेलप्रशासन किसी भी सीट, शायिकाया सवारी डिब्बे को आरक्षित करताहै। यदि कोई यात्री कोई शायिका अथवा सीट आरक्षित कराना चाहे तो उसे रेलआरक्षण केन्द्र/प्राधिकृत ट्रेवल एजेंसी से ही टिकट खरीदना चाहिए।

सभी गाड़ियों और सभी श्रेणियों के लिए अग्रिम आरक्षण सामान्यत: अग्रिम रूप 60 दिन तक किया जाता है। अग्रिम आरक्षण अवधि (ARP) में गाड़ी के प्रस्थान के दिन को शामिल नहीं किया जाता।

ऐसे मध्यवर्ती स्टेशनों, जहां गाड़ी अगले दिनपहुंचती है, उन मध्यवर्ती स्टेशनों से ऐसे आरक्षण अग्रिम रूप 60 दिन से अधिक समय तक के लिए किए जा सकते हैं। अग्रिम आरक्षण अवधि कासंबंध प्रारंभिक स्टेशन से गाड़ी की यात्रा तिथि से है। दिन के समय चलनेवाली किसी इंटरसिटी गाड़ी के मामले में, अग्रिम आरक्षण अवधि कम होती है।

कोई भी व्यक्ति एक आरक्षण मांगपत्र पर 6 यात्रियोंके लिए आरक्षण करवा सकता है बशर्ते सभी 6 यात्री समान गंतव्य और समान गाड़ीमें यात्रा करें।

दिनांक 01.12.2012 से किसी भी श्रेणी में यात्राकरने के लिए पीएनआर पर बुक किए गए किसी एक यात्री को यात्रा केदौरान पहचान के 10 निर्धारित प्रमाणों में से कोई एक मूल रूप मेंप्रस्तुत करना होगा जिसके न होने पर उस टिकट पर बुक किए गए सभीयात्री बिना टिकट यात्रा कर रहे माने जाएंगे और उनसे तदनुसारप्रभार लिया जाएगा.  (रेलवे बोर्ड का 01.11.2012 का पत्र सं. 2011/टीजी1/20/पी/आईडी).

1.        भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया वोटर फोटोपहचान पत्र.

2.        पासपोर्ट.

3.        आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड.

4.        आरटीओ द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस.

5.        केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया फोटो पहचानपत्र जिसमें क्रम संख्या हो.

6.        मान्यताप्राप्त स्कूल/कॉलेज द्वारा अपने विद्यार्थियोंको जारी किया गया फोटो सहित छात्र पहचान पत्र.

7.        फोटोग्राफ सहित राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक.

8.        बैंकों द्वारा जारी किए गए लेमीनेटिड फोटोग्राफ वालेक्रेडिट कार्ड.

9.        यूनीक पहचान पत्र आधार”.

10.    राज्य/केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, जिलाप्रशासन, नगरपालिका निकायों और पंचायत प्रशासन द्वारा जारी क्रमसंख्या वाले फोटो पहचान-पत्र.

रेलवे बोर्ड के 10.1.2013 के पत्र सं. 2011/टीजी1/20/पी/आईडी के अनुसार फोटोग्राफ सहित राशन कार्ड कीअनुप्रमाणित फोटोकॉपी और फोटोग्राफ सहित राष्ट्रीयकृत बैंक पास-बुककी अनुप्रमाणित फोटोकॉपी केवल कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणालीकाउंटरों के माध्यम से बुक की गई आरक्षित टिकटों के मामलों मेंशयनयान और द्वितीय आरक्षित सिटिंग (2एस) श्रेणियों में यात्रा करनेके लिए पहचान के निर्धारित प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाएंगे.फोटोग्राफ सहित राशन कार्ड की फोटोकॉपी और फोटोग्राफ सहितराष्ट्रीयकृत बैंक पास-बुक की फोटोकॉपी राजपत्रित अधिकारी अथवामुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक अथवा स्टेशन प्रबंधक/स्टेशन मास्टर द्वाराअनुप्रमाणित होनी चाहिए।

उपर्युक्त व्यवस्था सभी श्रेणियों की ई-टिकटएवं तत्काल टिकट तथा वातानुकूल श्रेणियों और प्रथम श्रेणियों मेंयात्रा करने के लिए पीआरएस काउंटर के माध्यम से जारी की गई टिकटोंके लिए लागू नहीं है.इन कोटियों के टिकट के साथ यात्रा करने वालेयात्री पहले की तरह मौजूदा अनुदेशों द्वारा अधिशासित होंगे।

एक बारी में एक व्यक्ति से एक मांगपत्र स्वीकारकिया जाता है तथापि, यदि ऑनवर्ड/वापसी यात्रा का मामला हो तो एक ही यात्रीसे 2 या 3 फार्म स्वीकारे जा सकते हैं।

आवश्यक यात्रा टिकट नहीं खरीदे जाने पर स्थान आरक्षित नहीं किया जाएगा। कोई स्थान प्रोविजनल आधार पर आरक्षित नहीं किया जाएगा।

जब यात्रियों के लिए शायिकाएं आरक्षित की जाती हैंतो इसका आशय रात्रि 9 बजे से प्रात: 6 बजे तक सोने के लिए स्थान आरक्षितकरना है। प्रात: 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक, संबंधित यात्री, आवश्यक होने परसवारी डिब्बे में यात्री क्षमता के अनुसार अन्य यात्रियों को स्थान देगा।

यात्रियों से अनुरोध किया जाता है कि वे आरक्षणसंबंधी किसी पूछताछ/शिकायत के लिए प्रत्येक टिकट के ऊपर बाईं ओर छपे पीएनआरनंबर का उल्लेख करें।

पहले से खरीद गई टिकट पर कंप्यूटरीकृत सिस्टम सेजारी की गई आरक्षण टिकट यात्रा के दौरान यात्रा टिकट के साथ रखी जानाचाहिए। इसी प्रकार शून्य राशि वाली यात्रा एवं आरक्षण टिकटें तब तक वैधनहीं मानी जाएंगी जब तक उनके साथ ऐसी टिकटें जारी करने के लिए वैधप्राधिकार नहीं रखा जाए, यात्रा के लिए यह प्राधिकार पत्र किसी वैधप्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए।

स्थान का आबंटन पूर्व-उल्लिखित लॉजिक अनुसारकंप्यूटर द्वारा किया जाता है।पहले आओ पहले पाओ आधार पर समान पीएनआर नंबरके अंतर्गत बुक किए गए यात्रियों को एक ही जगह स्थान देने का प्रयास कियाजाता है।

रेल प्रशासन आरक्षित स्थान उपलब्ध कराने का प्रयासकरेगा किंतु यह इस बात की गारंटी नहीं है और किसी असुविधा, गुमशुदगी यासवारी डिब्बे सहित उस स्थान के लिए, यदि उस गाड़ी में आरक्षित सवारी डिब्बानहीं लग पाता है, किसी अतिरिक्त व्यय के लिए कोई क्षतिपूर्ति दावा स्वीकारनहीं करेगा। किसी विशेष प्रकार के सवारी डिब्बे के लगो जाने या किसी विशेषसीट अथवा शायिका दिए जाने की भी कोई गारंटी नहीं होती है।

टिकट पर छपा गाड़ी प्रस्थान समय यात्रियों केमार्गदर्शन के लिए होता है। यात्रियों को यात्रा वाले रेलवे स्टेशन सेसहीसमय सुनिश्चत कर लेना चाहिए। ये टिकट 60 दिन पहले प्रिंट होती हैं। टिकट जारी होने के बाद समय में किन्हींपरिवर्तनों का सूचना नहीं दी जा सकती।

जैसा कि समय सारणी में किन्हीं परिवर्तनों की सूचनादेने के लिए हर संभव प्रयत्न क्या जाता है, यदि इस आधार पर किसी यात्री कीगाड़ी छूट जाए तो रेल प्रशासन किसी दावे/क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेवारनहीं होगा।

टिकटों का हस्तांतरण/पुनर्बिक्री प्रतिबंधित है:-रेल अधिनियम की धारा 142 के अंतर्गत किसी वापसी यात्रा का कोई भाग और सीजन टिकट टिकट सहित यात्रा टिकट हस्तांतरणीय नहीं होता।

यदि कोई व्यक्ति, जो रेलवे कर्मचारी नहीं है या इस संबंध में प्राधिकृत एजेंट नहीं है :

क.किसी टिकट या वापसी यात्रा टिकट का कोई भाग बेचता या बेचने की कोशिश करता है,

अथवा


.किसी टिकट, जिस पर कोई सीट या शायिका आरक्षित हो या किसी वापसी यात्रा औरसीजन टिकट, के भाग करता है या भाग करने की कोशिश करता है तो उसे रेलअधिनियम के अंतर्गत दण्डित किया जाएगा।


 
इसके अतिरिक्त, यदि हंस्तातरित टिकट का खरीददार या धारक ऐसे टिकट केसाथ यात्रा करता है या यात्रा करने का प्रयास करता है, तो उसका खरीदा अथवाउसके पास पाया गया वह टिकट जब्त कर लिया जाएगा और उसे उचित टिकट के बिनायात्रा करता माना जाएगा।


आरक्षण शुल्क और सुपरफास्ट गाड़ियों के लिए सप्लिमेंट्री प्रभार इस प्रकार हैं :-

आरक्षण शुल्क और सुपरफास्ट गाड़ियों के लिए सप्लिमेंट्री प्रभार इस प्रकार हैं :-

श्रेणी

आरक्षण शुल्क

सुपरफास्ट गाड़ियों के लिए सप्लिमेंट्री प्रभार

वाता. प्रथम श्रेणी 

Rs. 60

Rs. 75

वाता. 2 टीयर

Rs. 50

Rs. 45

प्रथम श्रेणी (मेल/एक्सप्रेस)

Rs. 50

Rs. 45

प्रथम श्रेणी (साधारण)

Rs. 50

 --

वाता. - 3 टीयर

Rs. 40

Rs. 45

वाता. कुर्सीयान

Rs. 40

Rs. 45

स्लीपर (मेल/एक्सप्रेस)

Rs. 20

Rs. 30

द्वितीय सिटिंग (मेल/एक्सप्रेस)

Rs. 15

Rs. 15

स्लीपर (साधारण)

Rs. 20

--

द्वितीय सिटिंग (साधारण)

Rs. 15

--

  1. फ्री वारंट पर यात्रा करने वाले सेना अधिकारी, रेलवे पास पर यात्राकरने वाले रेलवे और डाकतार विभाग के अधिकारी/कर्मचारी और परिचय-पत्र परयात्रा करने वाले संसद सदस्यों को आरक्षण शुल्क के भुगतान से छूट है.
  2. परिचय-पत्र पर यात्रा करने वाले संसद सदस्यों, इंडरेल पासधारकपर्यकों, ड्यूटी पास, सुविधा पास और पीटीओ पर यात्रा करने वाले यात्रियोंसे सप्लीमेंट्री-चार्ज नहीं लिया जाता
  3. यदि कोई यात्री सप्लीमेंट्री-चार्ज दिए बिना सुपरफास्ट गाड़ी मेंयात्रा करते पाया जाता है तो उसे सप्लीमेंट्री-चार्ज के अलावा 50/- रु. काजुर्माना भी अदा करना होगा. हालांकि थ्रू टिकटधारक यात्री दूरी प्रतिबंधोंके अनुसार यात्रा कर रहा है और टिकट के अनुसार किसी मध्यवर्ती स्टेशन सेसुपरफास्ट गाड़ी में चढ़ता है, तो उसे केवल सप्लीमेंट्री-चार्ज अदा करनाहोगा.

शायिका/सीट नंबर दर्शाना :-कन्फर्म आरक्षण वाले यात्रियों को बुकिंग के समय शायिकाएं आबंटित की जाएंगीऔर टिकट पर ही कोच और शायिका का नंबर दर्शाया जाएगा, ऐसा प्रथमवाता.कुर्सीयान और प्रथम श्रेणी कोचों के मामले में नहीं होगा। प्रथमवाता.कुर्सीयान और प्रथम श्रेणी के डिब्बा/केबिन/कूपे के नंबर चार्ट तैयारकरते समय आबंटित किए जाते हैं।

रद्दकरण पर आरक्षण (R.A.C.):-जिन यात्रियोंका नाम आर.ए.सी. में आता है उन्हें आरंभ में बैठने का आरक्षित स्थान दियाजाता है और उन्हें अंतिम समय में होने वाले रद्दकरण और गाड़ी छूटने से पहलेआरक्षित टिकट वाले यात्रियों के समय पर न आने के कारण खाली होने वालीशायिकाएं मिलने की संभावना रहती है।

जब आरक्षण कार्य रुक जाता है :-किसी गाड़ीके निर्धारित प्रस्थान से 4 घंटे पहले तक आरक्षण काउंटरों पर उस गाड़ी केलिए आरक्षण किया जाता है, उसके बाद, आरक्षण स्टेशनों पर स्थित चालूकाउंटरों से गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से एक घंटे पहले तक किया जाएगा औरउसके बाद यदि खाली शयिकाएं/सीटें उपलब्ध हों तो आरक्षण टिकटसंग्राहक/कंडक्टर द्वारा किया जाएगा।

मध्यवर्ती स्टेशनों से आरक्षण:- (क) ऐसेमध्यवर्ती स्टेशनों, जहां कंप्यूटर आरक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है, सेसभी श्रेणियों में शायिकाओं के आरक्षण के लिए अनुरोध केवल यात्रा टिकटेंखरीदे जाने पर स्वीकार किए जाते हैं। ऐसे मांगपत्र मध्यवर्ती स्टेशन सेगाड़ी के प्रस्थान से 72 घंटे पहले उसके स्टेशन मास्टर को दिए जाने चाहिए।ऐसे आवेदन शीघ्र ही निकटवर्ती कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र को भिजवा दिएजाएंगे।

यात्री के देर से आने के कारण रद्द किया जाने वाला आरक्षण :- यदिकोई यात्री, जिसकी शायिका या सीट आरक्षित है, गाड़ी के निर्धारित प्रस्थानसमय से 10 मिनट पहले तक नहीं आता तो रेल प्रशासन उसका आरक्षित स्थान रद्दकर सकता है और उस स्थान को प्राथमिकता के आधार पर आर.ए.सी./प्रतीक्षा सूचीवाले यात्री को आबंटित कर सकता है।

यात्रा प्रारंभ करने के स्थान में परिवर्तन :-यदि कोई यात्री, बीच मार्ग में किसी स्टेशन से आरक्षित स्थान लेना चाहताहै, उसे दूरी या आरंभिक स्टेशन के बावजूद उसकी पसंद के किसी मध्यवर्तीस्टेशन से गाड़ी में चढ़ने की अनुमति प्रदान की जाएगी, जिसके लिएनिम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए :-

  1. टिकट खरीद वाले स्टेशन पर एक विशेष लिखित अनुरोध दिया जाना चाहिए औरप्रारंभिक स्टेशन से गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम 24 घंटेपहले आरक्षण किया जाना चाहिए।
  2. रेल प्रशासन को अधिकार है कि वह प्रारंभिक स्टेशन से यात्री के गाड़ीमेंचढ़ने के इच्छित स्टेशन तक उस आरक्षित स्थान का उपयेग कर सकता है।
  3. यात्री को यात्रा के उस भाग के लिए कोई धनवापसी नहीं की जाएगी, जिस पर उसने यात्रा नहीं की हो।




Source : पश्चिम मध्य रेल CMS Team Last Reviewed : 20-12-2013  


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