स्टेशन से डुप्लीकेट टिकट जारी करना
<!--[if !supportLists]-->(1)<!--[endif]-->(i) यदि खोई हुई, गुम हुई, फटी अथवा मुड़ी-तुड़ी टिकट का स्टेटस आरक्षित अथवा आरएसी हो और आरक्षण चार्ट तैयार होने से पहले डुप्लीकेट टिकट मांगी जाती है, तो स्टेशन मास्टर मूल टिकट के बदले प्रतियात्री क्लर्केज प्रभार वसूल करके एक डुप्लीकेट टिकट जारी करेगा.
(ii) यदि आरक्षण चार्ट तैयार होने के बाद खोई हुई अथवा गुम हुई आरक्षित टिकटके बदले डुप्लीकेट टिकट मांगी जाती है, तो कुल किराये की 50% राशि वसूलकर इसे जारी किया जाएगा. आरक्षण चार्ट तैयार होने के बाद आरएसी टिकटोंके लिए डुप्लीकेट टिकट जारी नहीं की जाएंगी.
(iii) यदि आरक्षण चार्ट तैयार होने के बाद फटी अथवा मुड़ी-तुड़ी आरक्षित अथवा आरएसी टिकट के बदले डुप्लीकेट टिकट मांगी जाती है, तो कुल किराये की 25% राशि वसूलकर इसे जारी किया जाएगा.
(2) (i) डुप्लीकेट टिकट जारी करने के लिए वसूले गए प्रभारों को रिफंड नहीं किया जाएगा, सिवाय ऐसे मामलों के जहां डुप्लीकेट टिकट जारी होने के बादगाड़ी के प्रस्थान से पहले खोई हुई अथवा गुम हुई टिकट डुप्लीकेट टिकट के साथ प्रस्तुत कर जी जाती हों. डुप्लीकेट टिकट जारी करने के लिए लिए गए प्रभार पांच प्रतिशत राशि काटकर वापस किये जाएंगे, बशर्ते न्यूनतम कटौती राशि बीस रु. होगी. यदि यात्रा नहीं की जाती हो, तो रिफंड नियमों के अनुसार रद्दकरण प्रभार मूल टिकट पर वसूलेजाएंगे.
(ii) यात्री, जिसने अपनी खोई हुई, गुम हुई, फटी अथवा मुड़ी-तुड़ी आरक्षित टिकट अथवा आरएसी टिकट पर अधिक प्रभार अदा किए हों, संबंधित रेलवे के मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (वापसी) को गाड़ी में अदा किए गए उक्त प्रभारों के रिफंड के लिए आवेदन कर सकता है, जो प्रति यात्री किराये की 50% राशि काटकर गाड़ी में लिए गए प्रभारों के रिफंड के लिए अपना निर्णय देगा, बशर्ते किसी और ने मूल टिकट पर पहले रिफंड न लिया हो.