आरक्षित, आरएसी अथवा प्रतीक्षासूची टिकट पर यात्रा कापोस्टपोनमेंटअथवा प्रीपोनमेंट
(1) यात्रा का पोस्टपोनमेंट :
(क)कंफर्म टिकट :
कंफर्म टिकटों पर यात्रा के पोस्टपोनमेंटकी अनुमति समान अथवा उच्च श्रेणी में किसी बाद वाली गाड़ी में समान दिन अथवाअगले दिन यात्रा करने के लिए दी जाएगी, जो समान अथवा किसी लंबी दूरी केगंतव्य के लिए होगी, बशर्ते :
(i) जिस गाड़ी में नया आरक्षण मांगा गया हो, उसमें कंफर्म अथवा आरएसी अथवाप्रतीक्षासूची स्थान उपलब्ध हो;
(ii) यदि कार्यघंटों के दौरान और मूल रूप से बुक टिकट की गाड़ी के निर्धारितप्रस्थान समय से चार घंटे पहले तक टिकटें सरेंडर की जाती हों, तो जिस श्रेणीमें नया आरक्षण मांगा गया हो, उसका अपेक्षित आरक्षण शुल्क अदा करना होगा;
(iii) यदि कार्यघंटों के दौरान और मूल रूप से बुक टिकट की गाड़ी केनिर्धारित प्रस्थान समय से चार घंटे पहले और चौबीस घंटे के भीतर तक टिकटेंसरेंडर की जाती हों, पहले से बुक टिकट का 25% किराया रद्दकरण प्रभार के रूपमें काटा जाता है;
(iv) यदि कार्यघंटों के दौरान और मूल रूप से बुक टिकट की गाड़ी केनिर्धारित प्रस्थान समय से चार घंटे पहले तक और रिफंड नियमों के नियम 6(i)(ग) में निर्धारित अधिकतम समय-सीमा अर्थात् मूल रूप से बुक टिकट कीगाड़ी के वास्तविक प्रस्थान के बाद टिकटें सरेंडर की जाती हों, तो पहले सेबुक टिकट का 50% किराया रद्दकरण प्रभार के रूप में काटा जाता है.
(ख)आरएसी और प्रतीक्षासूची टिकट :
आरएसी और प्रतीक्षासूची टिकटों पर यात्रा कीपोस्टपोनमेंट की अनुमति समान अथवा उच्च श्रेणी में किसी बाद वाली गाड़ी मेंसमान दिन अथवा अगले दिन यात्रा करने के लिए दी जाएगी, जो समान अथवा किसीलंबी दूरी के गंतव्य के लिए होगी, बशर्ते :
(i) जिस गाड़ी में नया आरक्षण मांगा गया हो, उसमें कंफर्म अथवा आरएसी अथवाप्रतीक्षासूची स्थान उपलब्ध हो;
(ii) यदि कार्यघंटों के दौरान और मूल रूप से बुक टिकट की गाड़ी के निर्धारितप्रस्थान समय से चार घंटे पहले तक और रिफंड नियमों के नियम 6(i)(ग) मेंनिर्धारित अधिकतम समय-सीमा अर्थात् मूल रूप से बुक टिकट की गाड़ी केवास्तविक प्रस्थान के बाद टिकटें सरेंडर की जाती हों;
(iii) क्लर्केज प्रभार का भुगतान किया जाता हो.
(2) यात्रा का प्रीपोनमेंट :
कंफर्म, आरएसी और प्रतीक्षासूची टिकटों पर यात्रा के प्रीपोनमेंट की अनुमतिसमान अथवा उच्च श्रेणी में किसी पहले वाली गाड़ी में समान दिन अथवा पहलेयात्रा करने के लिए दी जाएगी, जो समान अथवा किसी लंबी दूरी के गंतव्य के लिएहोगी, बशर्ते :
(क) जिस गाड़ी में नया आरक्षण मांगा गया हो, उसमें कंफर्म अथवा आरएसी अथवाप्रतीक्षासूची स्थान उपलब्ध हो;
(ख) कार्यघंटों के दौरान टिकट गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कमछह घंटे पहले, और जिस गाड़ी का आरक्षण मांगा गया हो उसका चार्ट तैयार होने सेपहले, इनमें जो भी बाद में हो, आरक्षण कार्यालय में सरेंडर की जाती हो;
(ग)कंफर्म टिकटों पर प्रीपोनमेंट के मामले में, जिस श्रेणी के लिए आरक्षणमांगा गया हो, उसका नया आरक्षण शुल्क अदा किया जाता हो; और
(घ)आरएसी और प्रतीक्षासूची टिकटों पर प्रीपोनमेंट के मामले में, क्लर्केज प्रभारका भुगतान किया जाता हो;
(3) मूल रूप से बुक टिकट और संशोधित यात्रा टिकट के किराये का अंतर, जैसा भीमामला हो, रिफंड या रिकवर किया जाएगा.
(4) उप-नियम (1) अथवा उप-नियम (2) के अंतर्गत यात्रा के पोस्टपोनमेंट अथवा प्रीपोनमेंटकी अनुमति केवल एक बार दी जाएगी.
(5) पैसेंजर गाड़ी टिकट पर यात्रा का पोस्टपोनमेंट अथवा प्रीपोनमेंट तत्कालकोटा, यहां तक कि तत्काल प्रभार अदा करने पर भी, में लागू नहीं होगा.
(6) यदि वह टिकट, जिस पर यात्रा में परिवर्तन किया गया हो, रद्द कर दी जाती है, तो रिफंडनियमों के उल्लेखानुसार रद्दकरण प्रभारों का भुगतान करना होगा.